Thursday, December 06, 2012

Time to revise outdated section 49-O

time to revise outdated 49 O

TEXT
Time to revise the outdated Rule 49-O 

Ref Election Commission Press Note No.ECI/PN/35/2008 
Dated: 5th December, 2008 

To: The Election Commissioner of India 

Sir, 

You are aware that Section 49-O of The Conduct of Electoral Rules, 1961 reads as under : 

Sec. 49-O Elector deciding not to vote:-- 
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If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form-17A and has put his signature or thumb impression hereon as required under sub-rule (1) of rule 49L, decided not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form 17A by the presiding officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark. 
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This rule was framed in 1961 after 2 general elections had been held in the country. It appears that in these 2 elections it came to the notice of ECI (Election Commission of India) that there are some voters who may not want to cast vote It is for such people that the Rules provided for the procedure of using form No.17-A as detailed in Section 49-O. For long people in this country have thought that this provision is made for those voters who have not liked the candidature of any of the contesting candidate. Otherwise why would any voter, who feels that none of the contesting candidates is worthy will still take the trouble to reach the polling booth and appear for voting? Would he/she not go to enjoy the holiday as indeed many of the voters who know that ECI does not care for their opinion do go away to a holiday picnic. Sadly your notification suggests that they were right and some of us who trusted our democratic principles were wrong. 

We wish to submit that the Rules framed in 1961 are today outdated and insufficient and fail to take proper cognizance of the feelings, decision and voting right of a voter as regards the candidates contesting the election. Most important aspect is that voting choice expressed through from 17-A is not counted its value is that of a waste-paper as indeed your notification seeks to confirm. 

Any voter, who feels that none of the contesting candidates is worthy of being elected and has still taken the trouble to reach the polling booth and appear for voting, definitely wishes his or her vote to be recorded and counted. Hence the present Section 49-O needs to be modified. It should now be provided that the Ballot paper will indicate NO CHOICE or None of the Above as one of the possible voting choices and the electronic machine will also provide for this choice and have a system to record and count the same. 

The Right to Express our choice through Vote is the highest right given in a democracy. Even when we wish to declare all the contesting candidates unworthy, our opinion MUST be recorded and counted during Election. Todays rules deny us this Fundamental Right. It is a matter of abrogation of our right. People in this country look up to you and expect you to be proactive and give a platform to their feeling. Hence we the undersigned request that necessary change in the Rules be made so that all the thinking voters get a right to record their opinion which should then be counted during the process of counting of votes and be declared while declaring the results of election. This will necessitate some further reforms which we hope, will occur eventually. 
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ed
  • (edpcra@hotmail.com)
  • Comments
  • Also see 2 notifications of Election Commission which mention that this reco is made to GOI in 2001 and again in 2004. But no persuation?
  • City, Country
  • India
  • Number of signatories on whose behalf you are signing
  • В
http://eci.nic.in/eci_main/PROPOSED_ELECTORAL_REFORMS.pdf
See more comments on         http://www.petitiononline.com/petitions/fix_49_o/authors/print_petition

vishal agarwal
  • (vishal.slts@gmail.com)
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  • this is important
  • City, Country
  • Hisar, India
  • Number of signatories on whose behalf you are signing
  • 9



bharat kumar
  • (kushwaha.bharat@gmail.com)
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  • We all indians want this.
  • City, Country
  • Delhi


kanhayalal m rathod
  • (skanhayalal@yahoo.com)
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  • candidates are not abal for the chair, last year i tried but not i got so please put negative voting facility under section 49.0
  • City, Country
  • nipani taluka chikodi(constituency) dist.belgaum
  • Number of signatories on whose behalf you are signing
  • many younger and old man with me



Anil V. Maydeo
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  • there should be another button as to, clicking gives all the details of the Candidates, whether Criminal, and hence forth
  • City, Country
  • Mumbai
  • Number of signatories on whose behalf you are signing
  • 3



Dr. Mandar Akkalkotkar
  • (ayurvedscienceforum@gmail.com)
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  • How to get this done? Pl. do guide, so that further communication with law ministry/ Chief Election Commissioner can be made.
  • City, Country
  • Pune, India
  • Number of signatories on whose behalf you are signing
  • 1




  • kavitha
    • (forchakris@yahoo.com)
  • subhadra
    • (forchakris@yahoo.com)



Dr. Sher Singh
  • (doctorshersingh@yahoo.co.in)
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  • most of the people want to revise this Rule, several of them raise their voice, some take active acion in form of this compagin or otherwise, few of them sign it or support action of others and very few do not do anything except to wait for a change, however the sad seen of the fact is this that this very few is very big and this some is really very few, however good seen is this that NONE wants to withdraw this democracy, not even those who disrespects it. ITS MY GREAT DEMOCRACY WHERE UNDEMOCRATIC PEOPLE ARE ENJOYING THE DEMOCRACY AND DEMOCRATIC PEOPLE ARE SUFFERING AND PAYING FOR ITS EXISTANCE.
  • City, Country
  • Bhooda Gate, Post Office & Tahsil-DEEG, Dist. BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA- 321203
  • Number of signatories on whose behalf you are signing
  • Myself presently, however many others may also want the same






















































Saturday, December 01, 2012

जमीनदारी और रिटेल एफडीआई
29, Nov, 2012, Thursday  देशबंधु 
हस्तक्षेप  29-11-2012 

लीना महेंदेले
अपने देश में हजारों वर्षों से कृषि संस्कृति पनपी है। यही कृषि संस्कृति इतनी प्राचीन है कि जिस युग को हम सतयुग कहते हैं, और जिस युग में राजघराने भी नहीं होते थे, तब भी कृषि संस्कृति थी। तब कृषि भूमि का अधिकारी कुटुम्ब ही होता था। लेकिन जब राजव्यवस्था आई और राजे-रजवाड़े आए तो यह व्यवस्था चलाने के लिए धन और धान्य की आवश्यकता हुई। तब कृषि-उत्पादकों पर कर (टैक्स) लगाने की प्रथा बनी क्योंकि समाज का प्रमुख उत्पादक वही था। ऐसे कर पर राय का अधिकार हो और इसीलिए वह कर राय के कोषागार को सम्पन्न करता रहे, इस समाज-मान्यता प्राप्त थी। लेकिन इस कर के लिए किसान राजा के प्रति सीधा उत्तरदायी था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में और उससे भी पुरातन ग्रंथों में नियम बनाए गए हैं कि कृषि-उत्पादकों से कर के रूप में धान्य या धन किस अनुपात में लिया जाए, सूखा या अतिवर्षा के कारण कृषि को नुकसान हो तो कर में किस प्रकार छूट दी जाए-इत्यादि।

ऐसी प्रथा, जिसमें किसान का उत्तरदायित्व सीधा राय-व्यवस्था या राजा के लिए होता था। इसका नाम है रयतवारी। लेकिन पिछले सहस्त्रक में भारत पर परकीय आक्रमण हुए। नए शासक विदेशों से यहां आए और राय करने लगे। तब उन्होंने एक नई व्यवस्था अपनाई- जमींदारी की। इस व्यवस्था में राय के एक विशाल-भूभाग पर किसानों से कर वसूली का ठेका दे दिया जाता था। इस ठेके की कीमत राय के कोषागार में पहले ही रखवा ली जाती थी। इसके बाद यह सरदर्द कहो या अधिकार कहो जमींदार के पास आ जाता था कि वह किसान से वसूली कैसे करें। उस वसूली में छूट इत्यादि देने के राजा के अधिकार समाप्त हो जाते थे।

इस प्रकार रयतवारी में किसान से कर वसूली करने वाले राजा के नौकर होते थे। गांव-गांव में उनकी नियुक्ति राय की ओर से होती थी। यह एक विकेंद्रित वसूली-प्रणाली थी। गांव की लगान वसूली में कोई धोखाधड़ी या जोर-जबर्दस्ती हुई तो उसकी व्याप्ति कम होती थी और राय या उसके वरिष्ठ शासक उस पर नियंत्रण रख सकते थे। लेकिन जमींदारी के मार्फत होने वाली वसूली एक केन्द्रित प्रणाली थी जिसमें कई गांवों के अधिकार एक जमींदार के पास सिमट जाते थे। यह जमींदार एक बड़ा पूंजी-निवेशक होता था। वह पहले अपनी पूंजी-निवेश करता था। राजा को ठेके की अर्थात् जमींदारी की कीमत देकर। फिर उसे किसानों से वसूलता था। जाहिर है कि वह लगान में छूट इत्यादि देकर अपना नुकसान नहीं कर सकता था।

मुगल शासकों द्वारा चलाई गई यह जमींदारी प्रथा उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर लागू हुई। लेकिन, दक्षिणी भारत में इसका प्रभाव कम रहा। सत्रहवीं सदी में उभरते हुए मराठी राजा शिवाजी ने अपने राय में पूरी तरह रयतवारी को ही प्रस्थापित किया। शिवाजी के सभी युध्दों में एक महत्वपूर्ण युध्द था सातारा जिले के जावली के जमींदार चन्द्राकांत मोरे के साथ किया गया युध्द। मोरे को औरंगजेब ने जमींदारी के अधिकार बहाल किए थे जिसके बल पर वह किसानों पर अत्याचार कर रहा था।  उसे युध्द में जीत कर और सजा देकर किसानों पर हो रहे अत्याचार को शिवाजी महाराज ने रुकवा दिया इस प्रकार महाराष्ट्र में पूरी तरह रयतवारी ही लागू रही।

जब अंग्रेजों ने शासन प्रणाली अपने हाथ में ली तब उन्होंने न तो जमींदारी प्रथा को छोड़ा और न रयतवारी को। इसी से देश के उत्तरी भाग में जमींदारी प्रथम प्रथा कायम रही जो केन्द्रित का प्रतिनिधित्व करती है। यह समझना होगा कि हमारे देश की मूल परम्परा विकेन्द्रित समाज-व्यवस्था की ही परम्परा है और अब रिटेल के क्षेत्र में विदेशी एफडीआई को 51 प्रतिशत हक- अर्थात् पूरे निर्णायक हक देकर हम एक दूसरे प्रकार की आर्थिक ठेकेदारी का निर्माण कर रहे हैं।

कोई इस भ्रम में न रहे कि जिसे हम फुटकर बिक्री कहते हैं (जो थोक बिक्री से अलग है) वह केन्द्रित कैसे हुई, या ये न कहें कि फुटकर बिक्री तो विकेन्द्रित बिक्री है। यहां बात विकेन्द्रित बिक्री की नहीं, बल्कि केन्द्रीभूत पूंजी-निवेश की है।  जो विदेशी कम्पनियां रिटेल में एफडीआई निवेश करने आएंगी। वह नफा कमाये बिना कैसे रहेगी? उनके एक-एक अत्यंत केन्द्रित सत्तास्थान बन जाना अवश्यंभावी है।
उन्हें भण्डारण में, पैकेजिंग में और सप्लाय चेन के वातानुकूलन में तथा ट्रांसपोर्ट में जो अतिथि खर्च आने वाला है, उसके बावजूद उन्हें नफा कमाना हो तो वे किस प्रकार कमाएंगे। उनका नफा तीन प्रकार से आता है। पहला कारण- सारा बिक्री का माल पैकबंद होने क कारण ग्राहकों की खरीद फटाफट हो जाती है जिससे माल की खपत बढ़ती है। दूसरा कारण उनके पास काम करने वालों पर कम पगार और हायर एण्ड फायर की नीति चलाई जाती है। तीसरा कारण- उनके उत्पादों में अनावश्यक रूप से प्रोसेस्ड फूड और प्रिार्व्हेटिव्ह की बहुलता होती है, जिसकी अतिरिक्त कीमत ग्राहक चुकाता है।

और अब दो मुद्दों की जांच करते हैं जो किसान और खुदरा विक्रेताओं से संबंधित है। किसान के लिए यह कहा जा रहा है कि उसका माल अच्छे दामों में खरीदी जाएगा। लेकिन यह मानना गलत है कि सभी कृषि उत्पादकों को अच्छा मिलेगा। केवल कुछेक खास उत्पादकों को ही अच्छा दाम मिलेगा। मसलन, यदि उन्हें बड़े आकार वाले चमकीले सेव चाहिए तो उतने ही किसानों के सेव लिए जाएंगे जो वैसे हों। यदि वैसे सेव अपने देश में नहीं होते तो वे चीन या ब्राजील से लाकर भी हमारे देश में बेच सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कृषि उत्पाद के लिए एक चलनी लगाकर देखा जाएगा कि किसे लेना है और किसे रिजेक्ट करना है। इस प्रकार के रिजेक्शन के कारण कितना अन्न-धान्य बरबाद होता है उसका हिसाब भी पहले देखना जरूरी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के सभी किसानों को बढ़ा-चढ़ाकर पैसे मिलेंगे ऐसी बात नहीं होगी।

जो छोटे-छोटे खुदरा विके्रेता हैं, ठेले वाले हैं, पन्सारी की दुकान चलाते हैं, किराना माल विक्रेता हैं, ऐसे करीब पांच छ: करोड़ परिवार, अर्थात् करीब बीस करोड़ लोग आज भी उस रिटेलिंग व्यवस्था पर पलते हैं। ऐसे में यह कहना कितना उचित है कि हर वर्ष एक लाख नौकरियां मिलेंगी। लेकिन हम भी उन बीस-करोड़ को भूल जाते हैं और भारत-निर्माण के विज्ञापनों में एक लाख नौकरियों की बात सुनकर खुश हो जाते हैं।

और फिर आज का रिटेलर एक एण्टरप्राइजिंग व्यक्ति है- वह अपना मालिक आप हैं। उसके पास एक छोटा-सा हुनर है, कौशल है, स्किल है। उसे मिटाकर हम उसे नौकरी करने कहेंगे  वह भी सबको नहीं। तो फिर जो बचे वे क्या करेंगे? चुप रहेंगे या कोई गैर-जिम्मेदार मार्ग चुनेंगे?
वैसे यह सच है कि कोई भी समाज पूरी तरह केन्द्रित या पूरी तरह विकेन्द्रित व्यवस्था पर नहीं चलता है। लेकिन कहां कौन सी व्यवस्था चाहिए इसका निर्णय सोच विचार कर किया जाए या बिना प्लान एकदम धड़ाके से? वह भी जब उस धमाकेदार धड़ाके से विदेशी पूंजी और विदेशी साम्रायवाद को हवा दी जा रही हो।

प्रधानमंत्री का यह कहना कि हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे- यह दर्शाता है कि अब तक चूक करते रहे। समय रहते उन्हें नहीं सुधारा तो क्या गारंटी है कि इस बार भी चूक नहीं कर रहे? और यदि सोच समझकर अपना व्यापार दूसरे को सौंपा जाए तो इससे बुरा और क्या होगा?
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Tuesday, November 13, 2012

रयतवारी आणि रिटेल एफडीआय


रयतवारी आणि रिटेल एफडीआय

Nov 13, 2012, -- मटा

आपल्या देशात हजारो वर्षांपासून , राजेशाही आली तेव्हापासून , रयतवारीची पद्धत होती. त्याही आधी आपण ज्याला ' सत्ययुग ' असे संबोधतो , तेव्हा राजेदेखील नव्हते. शेतीचे तंत्र मात्र विकसित होते. अशा वेळी एकेका कुटुंबाकडेच शेतीची मालकी असायची. पण राजेशाही आली आणि राज्यकारभार चालवण्यासाठी धनधान्याची गरज भासू लागली. तेव्हा उत्पादकावर , म्हणजेच शेतकऱ्यावर , कर बसवण्यात आला. त्या करावर राज्याची मालकी असणार हा समाजनियम होता. अगदी चाणक्याच्या अर्थशास्त्रातही राजाने शेतकऱ्याकडून धान्यरूपाने काय कर घ्यावा , दुष्काळ इत्यादी प्रसंगी सवलत कशी आणि किती द्यावी या मुद्यांचा ऊहापोह आहे. या व्यवस्थेत शेतकरी राजाला थेट जबाबदार असे आणि कर गोळा करणारे राज्याचे पगारदार नोकर असत. 

सन १०००पासून पुढे भारतावर जी परकीय आक्रमणे झाली , म्हणजे मोगल , तुर्क इत्यादींची , त्यांनी फक्त इथून संपत्ती लुटून नेण्याचे धोरण न ठेवता इथेच राज्य करण्याचे धोरण ठेवले. त्याही राज्याला कारभार चालवण्यासाठी लागणारा पैसा (कर) हा शेतकऱ्याकडून येणार होता. पण या नव्या , परमुलुखातून आलेल्या राजांनी कर गोळा करण्यासाठी नवीन पद्धत आणली. ती होती ठेकेदारीची. त्यांनी जमीनदार या नावाचा एक ठेकेदारवर्ग तयार केला. जमीनदाराला राजाने एखाद्या मोठ्या भूभागाची जमीनदारी द्यायची , त्या बदल्यांत त्याने राजाला दरवर्षी एक ठराविक रक्कम अदा करायची. तेवढी केली की , त्याने ती रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल करावी. तो अधिकार त्याचा झाला. मग तो शेतकऱ्यांवर काही जुलूम , जबरदस्ती करून हा पैसा वसूल करून घेऊ शकत असे. पूर्वीच्या पद्धतीत, म्हणजे जेव्हा वसुली करणारे हे राजाचे पगारदार नोकर असत तेव्हा , एखाद्या शेतकऱ्याला किंवा पूर्ण गावाला शेतीकर भरण्यातून सूट देण्याचा अधिकार राजाला होता. पण जमीनदारी पद्धतीत एक ठराविक रक्कम जमीनदाराकडून आधीच वसूल केलेली असल्याने हा हक्क राजाला नव्हता. 

मुस्लिम राजेशाही आणि त्यातली ही जमीनदारीची प्रथा आपल्या महाराष्ट्रात व दक्षिणी राज्यांत कमी प्रमाणात ,तर उत्तर हिंदुस्तानात मात्र पूर्णपणे लागू होती. महाराष्ट्रातील शिवाजी राजांच्या काळातील एक घटना आपल्या सर्वांना नीट ठाऊक आहे. जावळीचे सरंजामदार चंद्रकांत मोरे याला दिल्लीतील मोगल सम्राटाने जमीनदारी बहाल केली होती. शिवाजीराजांनी राज्यांत रयतवारीच लागू राहील असा हुकूम काढूनही जावळीचा जमीनदार मात्र शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने त्याची जमीनदारी वसूल करत होता. त्याला जिंकून व कठोर शिक्षा देऊन शिवाजीने महाराष्ट्रभर रयतवारीच राहील यावर शिक्कामोर्तब केले. थोडक्यात , राज्यात वसुली करणारे राजाचे पगारदार नोकर असतील ; जमीनदारांप्रमाणे ते वसुली साऱ्याचे मालक नसतील हे पूर्वापार तत्त्व महाराजांनी पुनःस्थापित केले. 

पुढे इंग्रजी अंमल आल्यावरही त्यांनी बंगाल-बिहार-उत्तर प्रदेश इथे जमीनदारीच राहू दिली असली , तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक , तामिळनाडू इत्यादी दक्षिणी भागांत रयतवारी पद्धतही राहू दिली. जमीनदारीमुळे शेतसारा वसुलीचा अधिकार एकेका जमीनदाराच्या हातात एकवटला जातो. तर रयतवारी पद्धतीमध्ये तो त्या-त्या गावच्या तलाठी-कुळकर्ण्यांकडे असे आणि त्यामध्ये जुलूम किंवा फसवणूक झाली तरी त्यांची व्याप्ती लहान असे. सर्वसामान्य शेतकरी आपली अडचण राजापुढे मांडू शकत असे. 

थोडक्यात , विकेंद्रितप्रणाली आणि केंद्रितप्रणाली असा हा मुद्दा आहे. आजच्या काळात सरकारमध्ये आऊटसोर्सिंग ,कॉण्ट्रॅक्टर , पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टीसिपेशन हे शब्द परवलीचे झालेत. त्यामध्ये मक्ता किंवा ठेका आणि त्यातून निर्माण झालेली सत्ता हे केंद्रीभूत होतात आणि त्यांच्या विरुद्ध दाद मागणे कठीण जाते. 
रिटेल चेनसाठी एफडीआय गुंतवणूक हा असाच केंद्रीभूत व्यवस्थेचा मुद्दा आहे. कुणी म्हणेल की , फुटकळ क्षेत्रातील विक्रीव्यवस्था केंद्रीभूत कशी असेल ? पण हा प्रश्न चुकतो अहे. एफडीआयमधून ज्या रिटेल चेन्स येणार त्या सर्वांची एक अवाढव्य केंद्रवर्ती सिस्टम असणार. त्यात कोल्ड स्टोरेज असेल , पॅकिंगवर भरमसाठ भर असेल. सामानाची अव्याहत वाहतूक असेल , इमारतीचे भाडे असेल. या सर्वांसाठी पैसा लागतोच. गुंतवणूकही लागते. तरीही मोठ्या रिटेल चेन्स नफ्यात कशा चालतात ? तर दोन कारणांनी. एक तर त्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने ग्राहक खेचला जातो. पाकिटबंद उत्पादनांमुळे ग्राहकाच्या खरेद्या पटापट होतात. दुसरे कारण मोठे आहे. त्यांच्याकडील माणसे कमी किमतीत राबवून घेतली जातात. त्यांच्यावर सतत हायर अॅण्ड फायरची टांगती तलवार असते. आणि ते मूळ उत्पादकाला चांगला भाव देणार असे म्हणत असले , तरी सर्वच उत्पादकांना तसा भाव मिळत नाही. फक्त ठराविक पद्धतीच्याच उत्पादकांना भाव मिळतो. उदाहरणार्थ , तुमची सफरचंद चकचकीत नसतील तर चीन किंवा ब्राझीलमधून चकचकीत सफरचंद आणली जातील. तुमच्या मालाला एक ठराविक चाळणी लावली जाईल. त्यामुळे भरघोस बाजारपेठ मिळेल असे नाही. शिवाय खासगीरीत्या जे छोटे रिटेलिंग करणारे असतात , त्यांना नोकऱ्या तर नाहीच नाहीत. आज १४-१५ कोटी रिटेलर असताना दरवर्षी एक लाख नोकऱ्या निर्माण करू हे सांगणे किती चूक आहे! पण ' एक लाख नोकऱ्या , पहा भारत निर्माण ' हे स्लोगन ऐकताना आपल्याला त्या १५ कोटींची आठवण राहात नाही आणि आपण म्हणतो खरंच की , किती नोकऱ्या! 

आजचे रिटेलर स्वतःपुरते मालक आहेत. ते या नवीन रिटेल चेनच्या मालकरूपी जमीनदारांचे नोकर होणार. केंद्रीभूत सत्ता , केंद्रीभूत व्यापार यांची नांदी होणार आणि विकेंद्रीत व्यापार करू पाहणारे त्यांचे छोटेसे स्किल व एण्टरप्राइज कमी पडले म्हणून रोजीरोटी हरवून बसणार. मग ते स्वस्थ बसणार की इतर मार्ग चोखाळणार? किंवा तसं पाहिलं , तर समाजरचना पूर्ण केंद्रीकृत विक्रेंद्रित कधीच असू शकत नाही. पण जे काही करायचं ते नीट नियोजनपूर्वक करायचं की धाडकन ? आणि त्या धाडकन करण्याच्या धाडसी निर्णयाने विदेशी व सत्तेचे फावत असेल तर यापेक्षा देशासाठी वाईट ते काय ? 

- लीना मेहेंदळे
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From Raju Gandhi <rajugandhi07@gmail.com>
To: Leena Mehandale <leena.mehandale@gmail.com>
Cc: Sunil Kulkarni <kulkarnipsunil@gmail.com>
Tue, 13 Nov 2012

Congratulations for the well drafted,well studied thoughts shared in the
above article.
The last para is very conclusive & fore casted perfectly.

We are accepting the FDI due to pressure from the other countries & the
decision will not be in favour of our country protecting our national
interest.

FDI will never increase majority of the farmers take home all the times.
It's illusion that the wastage Will be reduced & bargaining power of the
farmers will increase.
No of the Small middlemen may decrease but the share & percentage towards
the handling,processing,warehousing,packing,             cold chain charges
ets will increase.The heads of the expenses & the beneficiaries will be the
different.
Though not needed will be forced to consume processed,preserved,caned
expensive not required,not preferable,not desirable us.
Since our farming  & the production is fragmented, in the long term our
farmers will be at the mercy of the buy rs since other marketing channels
will not remain much viable.Gradually % of the imports will Ingres since
due to various reasons it will be attractive in looks only
cheaper, & much needed by the exporting countries.

By inviting FDI knowingly/ unknowingly future of  most impotent & very
precious enterprunuel skill obtained by these 15 Crs retailers pushing in
to the dark.
The retailers are around 12% of our population so we have to take very
conscious decision.
Instead of encouraging the import of capital/technology/know how/consultant
 our thrust should be on exporting the things like past.
We were richest country  in the world when we are selling our
products,services in the world over.
Recently in the last decade it is proved once again by the Software
Industry.
It is a systematic plan to earn continuously & increasingly from our
country by creating the necessary,nonrecurring things.
We can look back for the last 50 years very carefully in the cultivation
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Sunday, November 04, 2012

भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन का पंचशील देशबन्धु 25, Oct

भ्रष्टाचार-मुक्त कारगर प्रशासन का पंचशील
देशबन्धु  25, Oct, 2012, Thursday





 लीना मेहेंदलेसरकारी तंत्र की भ्रष्टता से आज सभी परेशान हैं। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है कि स्वयं सरकार भी किंकर्तव्यविमूढ़ है। वह नहीं समझ पा रही है कि इस सर्वव्यापी संकट से कैसे निबटा जाए। यदि कहीं कोई आशा की किरण दिखती है तो वह उधर से आती है, जहां कोई ईमानदार नौकरशाह बैठा है और यदि वह नौकरशाह थोड़ी उच्च श्रेणी का हुआ तो वह किरण थोड़ी और बलवती हो जाती है।
लेकिन आशा की यह किरण प्रकाश के आभास को जीवित रखने तक का कारगर है, अथवा भ्रष्टाचार से उपज रही सारी निराशा को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखती है- यह आज एक प्रश्न बना हुआ है।
यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हें चुनाव करना है- बोलो, तुम्हें काम न करने वाला ईमानदार अफसर चाहिए, या पैसे लेकर काम कर देने वाला भ्रष्ट अफसर चाहिए, या पैसे लेकर काम कर देने वाला भ्रष्ट अफसर चाहिए, तो वह किसका चुनाव करेगा? दोनों तरह से उसे ही मार झेलनी है।
इसीलिए अगर आज कोई सरकारी अफसर कहता है कि 'देखो भाई, मैं तो ईमानदार हूं,' तो लोग उसे हिकारत की नजर से देखते हैं, क्योंकि आज सरकारी अफसर की ईमानदारी निष्क्रियता का पर्यायवाची बन गई है। दस-बीस वर्ष पहले मेरी तरह जो अफसर की ईमानदारी निष्क्रियता का पर्यायवाची बन गई है। दस-बीस वर्ष पहले मेरी तरह जो अफसर अपनी ईमानदारी पर अभिमान अनुभव किया करता था वह आज सोच में पड़ जाता है कि अगर उसकी ख्याति 'ईमानदार अफसर' की ही हो गई तो वह गौरव का पात्र बना रहेगा, या ठिठोली और परिहास का विषय बन जाएगा?
सीधा सवाल है- भ्रष्टाचार की समस्या का हल क्या है? और इसका सीधा उत्तर है- ईमानदारी। लेकिन जैसे ही यह उत्तर सरकारी चौखट को छूता है, वह सरल नहीं जाता, वरन् जटिल बन जाता है।  इसलिए कि सरकारी चौखट का सहारा लेकर चलने वाले भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं है। इस भ्रष्टाचार को सरकारी सत्ता का अहंभाव का एक मजबूत आधार सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो कि ईमानदार सरकारी अफसर के लिए आधार का काम नहीं कर पाता।
पर यहीं आकर ईमानदार वरिष्ठ अफसर चूक जाते हैं। उन्हें इस तथ्य को समझना होगा कि अपनी ईमानदारी के आधार-स्तंभ के रूप में उन्हें पांच चीजों की आवश्यकता है। चाहें तो इन्हें स्वच्छ प्रशासन का पंचशील कह लीजिए। ये पांच चीजें हैं- ट्रेनिंग (प्रशिक्षण), मॉनिटरिंग (परीक्षण निरीक्षण), टीम-वर्क (सामूहिक कार्य), को-ऑर्डिनेशन (समन्वयन) और मोटिवेशन (अभिप्रेरणा)। आज की सरकारी व्यवस्था (सिस्टम) में इन पांचों चीजाें का नितांत अभाव है। यही कारण है कि ईमानदार अफसरों का अभाव न होते हुए भी, सरकारी तंत्र को सुधारने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं।
सबसे पहले टीम-वर्क को लें। कहावत है कि सरकार में बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं होती कि दायां हाथ क्या कर रहा है। इसी कारण, जब 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर आतंकवादी हमला हुआ तो कोई तालमेल नहीं देखने में आया। इसी का यह परिणाम था कि इतने आदमियों की जानें गईं, स्थिति को संभलने में चार दिन लग गए और पहले ही झटके में हेमंत करकरे, कामटे व सालसकर जैसे वरिष्ठ और जांबाज अफसरों को प्राणों से हाथ धोने पड़े।
आज की सरकारी व्यवस्था में न कोई टीम-स्पिरिट (दलनिष्ठा) है और न उसके लिए जरूरी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) या प्रोत्साहन का इंतजाम है। टीम-स्पिरिट के अभाव का स्पष्ट देखा जा सकने वाला परिणाम यह है कि कोई सरकारी अफसर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। हां, पूछने पर वे जरूर कहेंगे कि मैं ईमानदार अफसर हूं, परंतु साथ ही यह भी जरूर कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी का दायरा केवल मेरी मेज पर पहुंचने वाली फाइलों तक है।
अर्थात् उनकी जिम्मेदारी का दायरा उनके कार्यालय कक्ष की चार दीवारों तक सीमित है। इससे बाहर निकलने पर उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। जब तक कोई फाईल उनकी मेज तक न पहुंचे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और यों ही फाईल उनकी मेज से अगली मेज पर पहुंची कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त-भले ही काम हुआ हो या न हुआ हो।
इसीलिए, उनके किसी अधीनस्थ कर्मचारी की ट्रेनिंग में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो उस कर्मचारी को बुलाकर उसकी उस न्यूनता का कारण समझना और उसे दूर करने का प्रयत्न करना भी वे अपना कर्तव्य नहीं समझते। मैंने कई वरिष्ठ अफसरों को कहते सुना है कि अगर मातहत कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कोई कमी रह गई है तो वह उन कर्मचारियों का सिरदर्द है- मैं यहां उनके प्रशिक्षण के लिए नहीं बैठाया गया हूं।
सरकार में मध्यम और निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों में प्रशिक्षण की, मोटिवेशन की कमी है। खासकर जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका निरंतर मॉनिटरिंग करते रहना, उनमें हो रही गलतियों को सुधारते रहना इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
जब कम्प्यूटर नहीं थे उस जमाने में मॉनिटरिंग का काम सचमुच कष्टसाध्य था। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शुरुआती उत्साह में, कई अच्छे अफसरों ने अच्छी मॉनिटरिंग-प्रणालियां बनाई थीं, पर समय के साथ फाइलों और योजनाओं की संख्या बढ़ जाने से वे प्रणालियां अब कागजों से अंटकर बहुत कठिन हो गई हैं। लेकिन कम्प्यूटर इन कामों को काफी खूबसूरती से और सरलता से कर लेता है। बशर्ते कि हम उसे उसकी भाषा में समझा दें कि हमें किन बातों की मॉनिटरिंग करनी है।
जो अफसर कम्प्यूटर पर थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर (जैसे एक्सेल या लोटस) सीख चुके हैं, वे जानते हैं कि यह कितना आसान है। अपने निजी कामों के लिए वे इन प्रणालियों का उपयोग करते भी हैं। लेकिन कार्यालय के मध्यम स्तर के अधिकारी भी इन प्रणालियों को आत्मसात् करें और अपनी-अपनी योजना के अनुकूल एक मॉनिटरिंग डेटा-बेस बनाएं इस बारे में कोई वरिष्ठ अधिकारी न तो सजग और आग्रही है और न जिम्मेवार है।
को-ऑर्डिनेशन का अभाव भी ऐसी ही एक और समस्या है। कभी मजाक में मैं अति स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक मिसाल दिया करती थी। यदि कोई बाएं हाथ के अंगूठे का स्पेशलिस्ट है तो वहां दाएं हाथ की कलाई के दर्द की दवा नहीं देगा। बाद में अपनी मां के एक ऑपरेशन के अवसर पर मैंने अनुभव किया कि यह निरा मजाक नहीं था।
मां का ऑपरेशन करने वाले स्त्री-रोग विशेषज्ञ (गाइनेकॉलाजिस्ट) ने मुझसे साफ-साफ कहा था कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया (विसंज्ञक दवा) की समस्या के कारण आपकी मां को दिल का दौरा पड़ने पर जो हृदय-विशेषज्ञ बुलाया गया था उसके साथ को-ऑर्डिनेशन करना मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, और न मैं अनेस्थेटिस्ट से पूछूंगा कि उसने कौन-सी दवा इस्तेमाल की थी। आज मैं देखती हूं कि को-ऑर्डिनेशन का वही अभाव सरकारी तंत्र में भी है।
एक बार, देवदासियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए हमारे सरकारी कॉर्पोरेशन ने एक कार्यक्रम चलाया तो हमें उद्योग विभाग और महिला विभाग दोनों के एतराजों का सामना करना पडा। उद्योग विभाग का कहना है कि आपकी योजनाओं में 'देवदासी' और 'महिला' ये दो शब्द सर्वोपरि महत्व रखते हैं। इस कारण उनके लिए अगर कोई कार्यक्रम चलाना हो तो आपको उद्योग विभाग से नहीं, महिला विभाग से बजट मांगना चाहिए।
महिला विभाग ने तो साफ-साफ कह दिया कि देवदासियों के लिए कार्यक्रम सुझाने वाले आप कौन होते हैं? हमारे अपने निर्धारित कार्यक्रम हैं- देवदासियों की शादी करवाकर उनके मंगलसूत्र के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देना, या जो देवदासियां साठ साल की हो जाएं उन्हें 300 रुपए महीने की पेंशन देना। उन्हें कारीगरी सिखाकर उद्यम या कारोबार चलाने का प्रशिक्षण देना हमें मंजूर नहीं, उसके लिए हम आपको बजट नहीं दे सकते।
एक और उदाहरण। पेट्रोलियम की बचत के लिए जनता में जागरण फैलाने का काम हमारे कार्यालय के जिम्मे था। मुझसे कहा गया कि आप अपने कार्यक्रमों में बिजली या पानी की बचत की अथवा पर्यावरण की रक्षा की बात नहीं करेंगी... केवल पेट्रोलियम की बचत की बात करेंगी। दूसरे अफसर ने कहा- आप बच्चों को संबोधित न करें... बच्चे पेट्रोल, डीजल, किरोसन या रसोई गैस का उपयोग नहीं करते।
ईमानदार सरकारी अफसरों की इस मनोवृत्ति को मैंने बरसों-बरस देखा-झेला है- उन्हां में से एक होकर, उसी व्यवस्था का एक अंग होकर। अपनी ओर से इसमें सुधार के लिए प्रयास भी किए हैं। आखिर जिस व्यवस्था ने मुझे रोटी दी है, कुछ सम्मान, कुछ अधिकार भी दिए हैं, क्या उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं बनती? यही वह चेतना थी जिसने मेरे मोटिवेशन (अभिप्रेरणा) को मेरे उत्साह को बनाए रखा।
पूरे परिप्रेक्ष्य को देखकर मैं इस परिणाम पर पहुंची हूं कि ईमानदारी के साथ इन पांचों बातों का निर्वाह करना भी ईमानदार सरकारी अफसरोें की जिम्मेवारी है। इसलिए कि इनके बिना न भ्रष्टाचार का सामना किया जा सकता है, न उस पर काबू पाया जा सकता है।

कहो - ऑल इज नॉट वेल देशबन्धु 03, Nov

कहो-ऑल इज नॉट वेल
देशबन्धु 03, Nov, 2012, Saturday




लीना मेहेंदले
ख बर आई की ''ऑल इज क्लीन-ऑल इज वेल!'' लोगों ने जय-जयकार करी। फूल मालाएं पहनाईं।  तिरंगे को लहराते हुए इधर से उधर घुमाया। मन ही मन में 'लव्ह यू मंगो मेन' (आम आदमियों) कहा और फिर शांत भाव से वो जिमनाजियम में बॉडी-बनाने के लिये चले गए।

टीवी के इस एक दृश्य ने मेरे सामने हजारों सवाल खड़े कर दिये जिसमें सबसे पहला सवाल आता है 'स्टील फ्रेम' नाम से नवाजे गये आईएएस अफसरों पर। ईमानदार अफसरों को एक-एक कर कोने में खड़ा करना और खतम करना-हतप्रभ करना एक फैशन-सा हो गया है।

जब आईएएस अधिकारी पहले दिन डयूटी पर हाजिर होता है- मसूरी में तो उसके प्रशिक्षण का पहला पाठ होता है। तुम्हारी डयूटी देश के प्रति है और संविधान प्रति है। 'यू आर ऑन ट्वेंटी फोर अवर डयूटी फोर दी सेक ऑफ सर्विस टू नेशन एण्ड टू अपहोल्ड दी कान्स्टिटयूशन', लेकिन जैसे ही वह क्षण समाप्त होता है और नौकरी के आटे-दाल का भाव मालूम पड़ने लगता है, वहीं अफसर नये पाठ सीखने में व्यस्त हो जाते हैं। कोई सीख लेना है कि प्रचुर धन कैसे कमाया जाना है- मसलन नीरा यादव या टीनू जोशी। कोई सीख लेना है कि कैसे अपने रौब का उपयोग करके सारी जनता की खातिर बनी सुविधाएं अपनी तरफ मोड़ ली जाती है- मसलन वह सस्पेंडेड आईजी जिसने तीस-तीस कॉन्स्टेबलों को अपने घर में लगा रखवा था। कोई सीख लेते हैं कि कैसे नेताओं के आगे-पीछे घूमकर ग्लैमर में रहा जाता है। कोई सीख लेते हैं कि कैसे हर बात पर 'ऑल इज वेल' गाया जाना है और कोई ऐसे होते जो पहले दिन वाले पाठ से आगे नहीं बढ़ते और अपने आपको झोंक देते हैं। 'टू सर्व द नेशन एण्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टीटयूशन।'

एक जमाना था जब स्टील फ्रेम के बुजुर्ग कहते थे कि इन अंतिम श्रेणी के अफसरों के कारण ही स्टील फ्रेम की मजबूती टिकी हुई है। लेकिन धीरे-धीरे नया राग, नई धुन गाई जाने लगी कि भाई मेरे, लचीलापन भी तो हो, इतनी मजबूती वाकई चाहिये क्या अपनी स्टील फ्रेम को?

बस, जैसे ही यह प्रश्न उपजा कि ध्यान लगाये बैठे लोगों ने कहा यही मौका है। अब यदि उन कड़क अफसरों की अकेला कर दिया जाय तो पूरी फ्रेम लचीलेपन के मोह में उन्हें अनदेखा कर देगी। फिर हम अपनी मनमानी  कर सकेंगे। सो वह कयावद आरंभ हो गई और खूब निभाई जा रही है। इससे 'ऑल इज वेल' कहना सरल हो गया।
लेकिन बुरा हो संविधान का और उसे महनीयता से रचने वाले शुरुआती दौर के नेताओं का उन्होंने कहा कि  स्टील फ्रेम तो अगाड़ी में लड़ने वाली सेना की कमान जैसी है, लेकिन इनके पीछे सपोर्ट देने वाली तीन व्यवस्थाएं और होंगी- पिछाडी क़ी कमान की तरह।

इसमें पहली है कानून की व्यवस्था अर्थात् देश का काम कानून से चलेगा। कानून चलाने का जिम्मा तो स्टील फ्रेम का होगा, लेकिन उनके पीछे सपोर्ट रहेगा न्याय संस्था का। सो पहले देखते हैं कि यह जो हाल में ही 'ऑल इज वेल, ऑल इज क्लीन' की धुन गाई गई इसका कानूनी पहलू क्या है।

एक सेटलमेंट कमिश्नर जमीन के व्यवहारों की सच्चाई और अच्छाई दोनों की जांच करने के लिये कानूनन नियत किया गया वरिष्ठ अफसर होता है। जमीन के संबंध में वह जो निर्णय लेता है वह न्यायिक अर्थात् कानून के अंतर्गत लिया गया निर्णय है। उसके विषय में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली यह कि जब तक अन्य निर्णय व आदेश द्वारा उसे खारिजनहीं किया जाता तब तक वह अंतिम और फाइनल निर्णय होता है। दूसरी बात की उसे खारिज करने के लिये केवल ऑल इज क्लीन कहना काफी नहीं है, बल्कि एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास करनी पड़ेगी। यह ऑर्डर भी वही पास कर सकता है जिसके पास ऐसी ज्युडिशियल ऑर्डर पास करने की लीगल ऍथारिटी हो। जब तक वह नहीं हो जाता, तब तक हरियाणा के सेटलमेंट कमिश्नर के पद से जो आदेश खेमका ने पारित किये और रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में किये गये म्युटेशन को कैंसिल किया, वह आदेश ही फायनल रहता है। इसे या तो कोई सेटलमेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा अधिकारी लिखित आदेश देकर खारिज करे या फिर हाइकोर्ट, और अभी तक तो यह नहीं सुना कि ऐसा कुछ किया गया हो।

खेमका ने दो आदेश पारित किये थे। एक न्यायिक था जिसकी चर्चा ऊपर की गई और जिससे वाड्रा की जमीन का म्युटेशन (अर्थात् जमीन हस्तांतरण का रिकॉर्ड) रद्द किया। दूसरा आदेश प्रशासनिक था जो उसने अपने अधीनस्थ चार जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को दिया था और यह कहा था कि वाड्रा व डीएलएफ के बीच जितने भी जमीन हस्तांतरण के व्यवहार हुए हैं, उनकी जांच करें। इस आदेश की पूर्ति तभी हो सकती है जब इनमें से हर डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिले के ऐसे हर व्यवहार की लिस्ट जारी करे और हर व्यवहार पर अलग-अलग टिप्पणी देकर उसके डिटेल्स दे और सर्टिफाय करे कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ऐसी कोई विस्तृत जांच नहीं हुई है। न ही ऐसी लिस्ट लोगों के सामने आई है। फिर यह ऑल इज क्लीन एण्ड ऑल इज वेल का कोरस कैसे शुरू हुआ? इसका प्रशासनिक आधार क्या है? उसी कालावधि में हरियाणा सरकार की ओर से कितनी जमीन लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत डीएलएफ को दी गई उसे भी सामने लाना पड़ेगा।

यदि देश में कानून व्यवस्था की कोई जरूरत है, अहमियत है 'लो इन दो' मुद्दों का न्यायिक और प्रशासनिक खुलासा देश की जनता के सामने आना चाहिये। यदि ऐसे नहीं तो आरटीआई मार्फत! एक बात कई बार कही गई औचित्य की कि जब खेमका को तबादले का आदेश मिल चुका था, तब उसने वाड्रा की जमीन का म्यूटेशन कैन्सिल करके अर्थात् हस्तांतरण से संबंधित रेवेन्यू रेकॉर्ड कैन्सिल करके औचित्य भंग किया है। यह बिलकुल गलत कुतर्क है। खेमका ने जब तक सेटलमेंट कमिश्नर के पद का पदभार नहीं छोड़ा हो उस आखरी पल तक वह सेटलमेंट कमिशनर ही है और उसे जो बात न्यायपूर्ण लगी, वही उसने की है। यदि ऐसा कोई औचित्य संबंधी मुद्दा हरियाणा के प्रशासन के दिमाग में है कि अपना पद निकट भविष्य में छोड़ने वाले अफसर को कोई न्यायोचित निर्णय नहीं लेना चाहिये तो मैं पूछना चाहूंगी कि हरियाणा मुख्य सचिव जो किसी महिने की आखरी तारीख को रिटायर होने वाले होंगे, उससे कितने दिन पहले वे अपने सारे काम बंद करने वाले है। साथ ही हरियाणा सरकार का हर अफसर व कर्मचारी कभी न कभी रिटायर होने के कारण पद छोड़ने वाले हैं। उनके लिये कितने पहले से काम बंद करने के आदेश दिये जाने वाले हैं?

स्टील फ्रेम को सपोर्ट करने वाली लेकिन स्टील फ्रेम की गलतियों पर उसे कड़ी फटकार लगाकर कटघरे में खड़ा करने वाली दूसरी व्यवस्था है, न्यायप्रणाली की। सो यदि हरियाणा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की जाय कि इन व्यवहारों से देश की तिजोरी को जो नुकसान हुआ है, उसके कारण से न्यायप्रणाली इन व्यवहारों की सुध ले और जांच करे, तो न्यायप्रणाली वह भी कर सकती है। यही एकमेव रास्ता है, अलग-थलग कर कोने में खड़ा किए गए ईमानदार अफसर को टूटने से बचाने का।

संविधान ने एक तीसरी सपोर्ट सिस्टम भी दी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। अर्थात् हमारी जनता और मीडिया इस बात चर्चा, लेखन, न्यूज कवरेज जारी रख सकती है, ताकि लौ जलती रहे, अंधेरे को मिटाने का हौसला बना रहे और इस लौ के प्रकाश में पहली जांच होनी चाहिये उस लैण्ड एक्विजिशन एक्ट की जो साम्राजवादी ब्रिटिश रायकर्ताओं ने इस देश की जमीन बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम करने के लिये कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले बनाया था। जिसकी जमीन गई उसका तो मालिकाना हक छिन गया और आपने बड़ी उदारतापूर्वक उसे चपरासी की नौकरी देने का वादा भर कर दिया। जो जमीन उसकी अगली पीढ़ीयों तक भी बची रह सकती थी उसके एवज में एक ही पीढ़ी के साथ समाप्त होने वाली नौकरी, वह भी चपरासी की।

असल चर्चा तो यह होनी चाहिये कि क्या स्वतंत्र भारत में ऐसा एक्ट लागू रखना चाहिये और यदि हां तो कंपनियां या उनसे हक पाने वाले दावेदार जो मुनाफा कमाते हैं उनमें इन पुराने जमीन मालिकों की शेयर-होल्डिंग क्यों न हो? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनकी चर्चा होती रहनी चाहिये।
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Friday, October 19, 2012

गुलामी की मंजिल..स्विस बैंक का पैसा देशबन्धु 12, Oct

लीना मेहेंदले
स्विस बैंक का पैसा कहां जाता है?
देशबन्धु  12, Oct, 2012, Friday
भारत
 के भ्रष्ट नेताओं का पैसा स्विस बैंक में जाता है यह ज्ञान तो देश की जनता को बहुत पहले से है, प्रश्न यह है कि आगे उस पैसे का क्या होता है?
यह सर्वविदित है कि बैंक के पास आने वाला पैसा तिजोरी में बंद पड़ा नहीं रह सकता। उसका कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है। कहां करना है यह बैंकों पर ही निर्भर है। स्विस बैंक का पैसा भी मेरे विचार में मोटा-मोटी तीन प्रकार से उपयोग में लाया गया।
विश्व युध्द समाप्त हुआ 1945 में और भारत ने स्वतंत्रता पाई 1947 में। इस विश्वयुध्द में स्विट्जरलैण्ड छोड़ पूरा यूरोप और अमेरिका शामिल थे। और उन सभी देशों में बड़े पैमाने पर वित्त-हानि हुई। परिवारों के आर्थिक संसाधनों के स्रोत भी नष्ट हुए। वैचारिक रूप से भी यूरोप का बंटवारा दो खेमों में हो गया- कम्युनिस्ट और गैर-कम्युनिस्ट। दोनों के सामने चैलेंज था कि अपने-अपने नागरिकों को तत्काल सोशल सिक्युरिटी उपलब्ध कराई जाए। अन्यान्य देशों से भ्रष्ट नेताओं के पैसे स्विस बैंकों में आना आरंभ हो चुका था क्योंकि पिछले सौ वर्षों की अथक मेहनत से और कड़े नियमों का पालन करते हुए उन्होंने यह विश्वासनीयता कमाई थी कि किसी के पैसों का ब्यौरा अन्य व्यक्तियों को नहीं मिल सकता था। इसी प्रकार अन्य देशों में भी कुछ टैक्स हेवन खुल गए, अर्थात् यदि आपने अपना कारोबार कहीं भी किया लेकिन कागज पर दर्शाया बैंक रजिस्टर्ड ऑफिस उस देश में है और आपका मुनाफा वहां के बैंक में जमा करवाया, तो वह देश आपको टैक्स में पूरी छूट देगा। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के पैसों को देशवासियों की नजरों से बचाने की कानून व्यवस्था भी हो गई।
सन् 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद यहां नेताओं में भ्रष्टाचार बिलकुल ही न रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन वह ग्राफ काफी धीमी गति से बढ़ रहा था। तब यदि नेताओं के भ्रष्टाचार की छिटपुट खबरें आती थीं। तो लोग यह सोचकर अपने को समझा लेते थे कि अगले चुनाव में जनता खुद ही इस प्रकार भ्रष्ट नेताओं को नकार देगी और आने वाला नया नेता स्वच्छ प्रशासन देगा। सत्तर के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो राजनैतिक भूचाल आया। इसका आरंभ भी गुजरात और बिहार रायों में भ्रष्टाचार के विरोध से ही हुआ। लेकिन वहां भी देखा गया कि चुनकर आने वाला नेता चाहे किसी पक्ष का हो, शीघ्रता से भ्रष्टाचार के रंग में रंग जाता है। आयाराम-गयाराम जैसे नए शब्द भाषाई शब्दकोशों में जुड़ते गए। फिर भी इस सारे भ्रष्टाचार की व्याप्ति, और उससे की जाने वाली लूट देश में ही कहीं न कहीं जमा हो रही थी। 
लेकिन देशव्यापी स्तर पर एक बार चुनावी लड़ाई में करारी हार खाने के बाद कांग्रेस का और अन्य पक्षों की राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब अधिकाधिक राजनेता भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति में आने लगे। उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी कई गुना बढ़ गया। वे स्विस बैंक और दूसरे टैक्स हेवन देशों के अस्तित्व के प्रति सजग हो गए। चुनावों में मनी और मसल-पॉवर ही सर्वोपरि होने लगा। वंशवाद का विस्तार भी इस दौरान धड़ल्ले से हुआ। अर्थात् 1960 और 1970 के दशक के भ्रष्टाचार को देखें तो उसमें बड़ा अंतर आ गया- व्याप्ति अधिक हो गई और तरीके बदल गए। अब यह भारी मात्रा में कमाया पैसा तेजी से स्विस बैंकों में जमा होने लगा। उनकी तिजोरियां भरने लगीं।
जैसा मैंने आरंभ में कहा- वह पैसा कुछ अंशाें में सोशल सिक्युरिटी के काम आया। इस प्रकार हमारे देश को गरीब बनाकर यूरोपीय देशों का समाज जीवन विकसित होता रहा- और यह सब उनकी किसी कूटनीति से नहीं, बल्कि हमारे नेताओं की बद-दिमागी और लालच के कारण हुआ। यूरोप और अमरीकी समाज व्यवस्था अधिकाधिक स्वस्थ, सुरक्षित, सुशिक्षित, सुघड़ और आकर्षक होती चली गई। हमारी युवा पीढ़ी को आकृष्ट करने लगी। इधर हम ब्रेन-डे्रन का रोना रोने लगे। लेकिन वह सब एक अलग कहानी है।
लेकिन सन् 2000 के आते-आते विश्व व्यवस्था में दो बड़े परिवर्तन आए। यूनियन ऑफ सोवियत रूस में बिखराव आया। कई छोटे देशों का जन्म हुआ और अमरीका निर्विवाद रूप से विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता बन गया। लेकिन दूसरा परिवर्तन था आतंकवाद की बढ़ोतरी। जब अमरीका खुद इसका शिकार बना, और न्यूयार्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के विध्वंस के रूप में आतंकवाद का भयावह चेहरा सामने आया तो अमरीका ने खोजबीन आरंभ की। कौन है जो आतंकवाद को पोस रहा है- उनकी नेटवर्किंग के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? और तब यह बात स्पष्ट हुई कि भ्रष्टाचार का जो पैसा स्विस बैंकों में जमा था वह 1990 का दशक आते-आते यूरोप के सामाजिक विकास से हटकर आतंकवाद को पालने-पोसने में खर्च हो रहा था। फिर अमरीका ने स्विस बैंकों पर दबाव बढ़ाना आरंभ किया कि उन खातों की जानकारी उजागर करें जिनके लिए उस देश की सरकार ने दावा किया हो कि वह पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से जमा किया हुआ है। मन्तव्य है कि अमरीकी दबाव से पहले भी थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों अपने पुराने शासकों द्वारा स्विस बैंकों में जमा किया पैसा प्रत्यावर्तित करा लिया था। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कोई भी कदम उठाने में निरूत्साह ही दिखाया। अब स्विस बैंक में दिन दुगुने रात चौगुने दर से जमा होने वाला पैसा बढ़ने लगा था। लेकिन एक ओर सोशल सिक्युरिटी के खर्च की आवश्यकता कम हुई- दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा कि यह पैसा आतंकवाद के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
तो अब तीसरा रास्ता सामने आया कि इसे कर्जे के रूप में यूरोपीय निवेशकों को उपलब्ध कराओ ताकि वे विकासशील देशों में- खासकर भारत जैसे बड़े देशों में अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि भारत में उन्हें निवेश के लिए अनुमति मिले। यूनीनॉर का उदाहरण देखते हैं- उसके प्रमुख ने एक इन्टरव्यू में कहा कि उसकी कंपनी ने बैंक से कर्जा लेकर भारत का 2जी स्पेक्ट्रम खरीदा। अब वह दुबारा उसे नीलामी में खरीदने का प्रयास करेगा जिसके लिए उसे अतिरिक्त कर्जा भी मिलेगा लेकिन यदि नीलामी में 2जी नहीं खरीद पाया तो उसे पहला आबंटन रद्द के मुद्दे पर भारत सरकार के विरूध्द अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दावा ठोंकना पड़ेगा।
यह कानूनी पेंच भी समझने लायक है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वह जीते इसके लिए एक महत्व की शर्त है कि भारत सरकार ए. राजा की करतूत को फ्रॉड, या करप्शन या मिस ऍप्रोप्रिएशन न कह सके। तो क्या इसीलिए ए.राजा को संसदीय समिति में वापस लिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने सरकार उसे फ्रॉड या चीट न कह सकें? खैर, वह भी एक अलग कहानी होगी।
लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि भारत में एफडीआई खुले इसकी आवश्यकता अपने देश को चाहे हो या न हो, उन बैंकों को जरूर है जहां हमारे नेताओं ने देश से हड़पा हुआ पैसा जमा कर रखा है। पैसा निवेश में लगता रहे तभी उसकी वैल्यू होती है या बढ़ती है। स्विस बैंकों के पास निवेश के लिए पहले अमरीका और यूरोपीय देशों में सोशल सेक्युरिटी का रास्ता था जिससे वहां का सामाजिक जीवन तनाव रहित और खुशहाल रहा। फिर उसका निवेश हुआ आतंकवाद के लिए। यह तो हम भारतीय ही समझ सकते हैं कि आतंकवाद के कारण जितना नुकसान अमरीका का हुआ है उससे कई गुना अधिक हमारा हुआ है और आगे भी चलने वाला है। इसके बावजूद सरकार उस काले धन की स्विस तिजोरियों को समाप्त नहीं कर रही जहां से पोषित होकर वह आतंकवाद हम पर हावी हो जाता है।
और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उन बैंकों पर, तो तिजोरियों में रखा पैसा निवेश के लिए लगाना पड़ेगा। और यह निवेश भारत में ही किया जाए तो एक बड़ा बाजार हाथ लगेगा। तो बस, जोर आजमाओ भारत सरकार पर और खुला करवाओ एफडीआई ताकि वे निवेशक यहां पूरी तरह मालिक बनकर ही आ सकें।
इस प्रकार एक दुष्टचक्र पूरा होना है। पहले जनता का पैसा भ्रष्टाचार से लूटा जाता है, फिर तमाम कानूनों के बावजूद उसे आराम से स्विस बैंकों में जमा करवाया जाता है, फिर गरीबी के सारे आक्रोश के बावजूद उसे वापस पाने के लिए जो कानूनी मुद्दे पूरे करने पडते हैं उनमें ढिलाई बरती जाती है, और फिर वही पैसा जनता पर जुल्म ढाता है। चाहे आतंकवाद के रूप में या फिर उस पैसे की बदौलत इस देश के व्यापार उद्यम की मिल्कियत किसी और के हाथ में देकर।
आश्चर्य कि ऐसी अर्थनीति चलाने वालों को हम अर्थशास्त्री क्यों कहते हैं? क्या वे नहीं समझते कि भ्रष्टाचार का रास्ता देश की गुलामी लाता है?

Monday, October 15, 2012

भ्रष्टाचारमुक्त कारगर प्रशासनका पंचशील -- कालनिर्णय

भ्रष्टाचारमुक्त  कारगर प्रशासनका पंचशील






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Monday, October 08, 2012

गुलामी की मंजिल -- एफडीआयका रास्ता -- हस्ताक्षरमें

गुलामी की मंजिल --  एफडीआयका रास्ता