Tuesday, November 13, 2012

रयतवारी आणि रिटेल एफडीआय


रयतवारी आणि रिटेल एफडीआय

Nov 13, 2012, -- मटा

आपल्या देशात हजारो वर्षांपासून राजेशाही आली तेव्हापासून रयतवारीची पद्धत होती. त्याही आधी आपण ज्याला सत्ययुग असे संबोधतो तेव्हा राजेदेखील नव्हते. शेतीचे तंत्र मात्र विकसित होते. अशा वेळी एकेका कुटुंबाकडेच शेतीची मालकी असायची. पण राजेशाही आली आणि राज्यकारभार चालवण्यासाठी धनधान्याची गरज भासू लागली. तेव्हा उत्पादकावर म्हणजेच शेतकऱ्यावर कर बसवण्यात आला. त्या करावर राज्याची मालकी असणार हा समाजनियम होता. अगदी चाणक्याच्या अर्थशास्त्रातही राजाने शेतकऱ्याकडून धान्यरूपाने काय कर घ्यावा दुष्काळ इत्यादी प्रसंगी सवलत कशी आणि किती द्यावी या मुद्यांचा ऊहापोह आहे. या व्यवस्थेत शेतकरी राजाला थेट जबाबदार असे आणि कर गोळा करणारे राज्याचे पगारदार नोकर असत. 

सन १०००पासून पुढे भारतावर जी परकीय आक्रमणे झाली म्हणजे मोगल तुर्क इत्यादींची त्यांनी फक्त इथून संपत्ती लुटून नेण्याचे धोरण न ठेवता इथेच राज्य करण्याचे धोरण ठेवले. त्याही राज्याला कारभार चालवण्यासाठी लागणारा पैसा (कर) हा शेतकऱ्याकडून येणार होता. पण या नव्या परमुलुखातून आलेल्या राजांनी कर गोळा करण्यासाठी नवीन पद्धत आणली. ती होती ठेकेदारीची. त्यांनी जमीनदार या नावाचा एक ठेकेदारवर्ग तयार केला. जमीनदाराला राजाने एखाद्या मोठ्या भूभागाची जमीनदारी द्यायची त्या बदल्यांत त्याने राजाला दरवर्षी एक ठराविक रक्कम अदा करायची. तेवढी केली की त्याने ती रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल करावी. तो अधिकार त्याचा झाला. मग तो शेतकऱ्यांवर काही जुलूम जबरदस्ती करून हा पैसा वसूल करून घेऊ शकत असे. पूर्वीच्या पद्धतीतम्हणजे जेव्हा वसुली करणारे हे राजाचे पगारदार नोकर असत तेव्हा एखाद्या शेतकऱ्याला किंवा पूर्ण गावाला शेतीकर भरण्यातून सूट देण्याचा अधिकार राजाला होता. पण जमीनदारी पद्धतीत एक ठराविक रक्कम जमीनदाराकडून आधीच वसूल केलेली असल्याने हा हक्क राजाला नव्हता. 

मुस्लिम राजेशाही आणि त्यातली ही जमीनदारीची प्रथा आपल्या महाराष्ट्रात व दक्षिणी राज्यांत कमी प्रमाणात ,तर उत्तर हिंदुस्तानात मात्र पूर्णपणे लागू होती. महाराष्ट्रातील शिवाजी राजांच्या काळातील एक घटना आपल्या सर्वांना नीट ठाऊक आहे. जावळीचे सरंजामदार चंद्रकांत मोरे याला दिल्लीतील मोगल सम्राटाने जमीनदारी बहाल केली होती. शिवाजीराजांनी राज्यांत रयतवारीच लागू राहील असा हुकूम काढूनही जावळीचा जमीनदार मात्र शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने त्याची जमीनदारी वसूल करत होता. त्याला जिंकून व कठोर शिक्षा देऊन शिवाजीने महाराष्ट्रभर रयतवारीच राहील यावर शिक्कामोर्तब केले. थोडक्यात राज्यात वसुली करणारे राजाचे पगारदार नोकर असतील जमीनदारांप्रमाणे ते वसुली साऱ्याचे मालक नसतील हे पूर्वापार तत्त्व महाराजांनी पुनःस्थापित केले. 

पुढे इंग्रजी अंमल आल्यावरही त्यांनी बंगाल-बिहार-उत्तर प्रदेश इथे जमीनदारीच राहू दिली असली तरी महाराष्ट्रकर्नाटक तामिळनाडू इत्यादी दक्षिणी भागांत रयतवारी पद्धतही राहू दिली. जमीनदारीमुळे शेतसारा वसुलीचा अधिकार एकेका जमीनदाराच्या हातात एकवटला जातो. तर रयतवारी पद्धतीमध्ये तो त्या-त्या गावच्या तलाठी-कुळकर्ण्यांकडे असे आणि त्यामध्ये जुलूम किंवा फसवणूक झाली तरी त्यांची व्याप्ती लहान असे. सर्वसामान्य शेतकरी आपली अडचण राजापुढे मांडू शकत असे. 

थोडक्यात विकेंद्रितप्रणाली आणि केंद्रितप्रणाली असा हा मुद्दा आहे. आजच्या काळात सरकारमध्ये आऊटसोर्सिंग ,कॉण्ट्रॅक्टर पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टीसिपेशन हे शब्द परवलीचे झालेत. त्यामध्ये मक्ता किंवा ठेका आणि त्यातून निर्माण झालेली सत्ता हे केंद्रीभूत होतात आणि त्यांच्या विरुद्ध दाद मागणे कठीण जाते. 
रिटेल चेनसाठी एफडीआय गुंतवणूक हा असाच केंद्रीभूत व्यवस्थेचा मुद्दा आहे. कुणी म्हणेल की फुटकळ क्षेत्रातील विक्रीव्यवस्था केंद्रीभूत कशी असेल पण हा प्रश्न चुकतो अहे. एफडीआयमधून ज्या रिटेल चेन्स येणार त्या सर्वांची एक अवाढव्य केंद्रवर्ती सिस्टम असणार. त्यात कोल्ड स्टोरेज असेल पॅकिंगवर भरमसाठ भर असेल. सामानाची अव्याहत वाहतूक असेल इमारतीचे भाडे असेल. या सर्वांसाठी पैसा लागतोच. गुंतवणूकही लागते. तरीही मोठ्या रिटेल चेन्स नफ्यात कशा चालतात तर दोन कारणांनी. एक तर त्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने ग्राहक खेचला जातो. पाकिटबंद उत्पादनांमुळे ग्राहकाच्या खरेद्या पटापट होतात. दुसरे कारण मोठे आहे. त्यांच्याकडील माणसे कमी किमतीत राबवून घेतली जातात. त्यांच्यावर सतत हायर अॅण्ड फायरची टांगती तलवार असते. आणि ते मूळ उत्पादकाला चांगला भाव देणार असे म्हणत असले तरी सर्वच उत्पादकांना तसा भाव मिळत नाही. फक्त ठराविक पद्धतीच्याच उत्पादकांना भाव मिळतो. उदाहरणार्थ तुमची सफरचंद चकचकीत नसतील तर चीन किंवा ब्राझीलमधून चकचकीत सफरचंद आणली जातील. तुमच्या मालाला एक ठराविक चाळणी लावली जाईल. त्यामुळे भरघोस बाजारपेठ मिळेल असे नाही. शिवाय खासगीरीत्या जे छोटे रिटेलिंग करणारे असतात त्यांना नोकऱ्या तर नाहीच नाहीत. आज १४-१५ कोटी रिटेलर असताना दरवर्षी एक लाख नोकऱ्या निर्माण करू हे सांगणे किती चूक आहे! पण एक लाख नोकऱ्या पहा भारत निर्माण हे स्लोगन ऐकताना आपल्याला त्या १५ कोटींची आठवण राहात नाही आणि आपण म्हणतो खरंच की किती नोकऱ्या! 

आजचे रिटेलर स्वतःपुरते मालक आहेत. ते या नवीन रिटेल चेनच्या मालकरूपी जमीनदारांचे नोकर होणार. केंद्रीभूत सत्ता केंद्रीभूत व्यापार यांची नांदी होणार आणि विकेंद्रीत व्यापार करू पाहणारे त्यांचे छोटेसे स्किल व एण्टरप्राइज कमी पडले म्हणून रोजीरोटी हरवून बसणार. मग ते स्वस्थ बसणार की इतर मार्ग चोखाळणारकिंवा तसं पाहिलं तर समाजरचना पूर्ण केंद्रीकृत विक्रेंद्रित कधीच असू शकत नाही. पण जे काही करायचं ते नीट नियोजनपूर्वक करायचं की धाडकन आणि त्या धाडकन करण्याच्या धाडसी निर्णयाने विदेशी व सत्तेचे फावत असेल तर यापेक्षा देशासाठी वाईट ते काय 

लीना मेहेंदळे
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From Raju Gandhi <rajugandhi07@gmail.com>
To: Leena Mehandale <leena.mehandale@gmail.com>
Cc: Sunil Kulkarni <kulkarnipsunil@gmail.com>
Tue, 13 Nov 2012

Congratulations for the well drafted,well studied thoughts shared in the
above article.
The last para is very conclusive & fore casted perfectly.

We are accepting the FDI due to pressure from the other countries & the
decision will not be in favour of our country protecting our national
interest.

FDI will never increase majority of the farmers take home all the times.
It's illusion that the wastage Will be reduced & bargaining power of the
farmers will increase.
No of the Small middlemen may decrease but the share & percentage towards
the handling,processing,warehousing,packing,             cold chain charges
ets will increase.The heads of the expenses & the beneficiaries will be the
different.
Though not needed will be forced to consume processed,preserved,caned
expensive not required,not preferable,not desirable us.
Since our farming  & the production is fragmented, in the long term our
farmers will be at the mercy of the buy rs since other marketing channels
will not remain much viable.Gradually % of the imports will Ingres since
due to various reasons it will be attractive in looks only
cheaper, & much needed by the exporting countries.

By inviting FDI knowingly/ unknowingly future of  most impotent & very
precious enterprunuel skill obtained by these 15 Crs retailers pushing in
to the dark.
The retailers are around 12% of our population so we have to take very
conscious decision.
Instead of encouraging the import of capital/technology/know how/consultant
 our thrust should be on exporting the things like past.
We were richest country  in the world when we are selling our
products,services in the world over.
Recently in the last decade it is proved once again by the Software
Industry.
It is a systematic plan to earn continuously & increasingly from our
country by creating the necessary,nonrecurring things.
We can look back for the last 50 years very carefully in the cultivation
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Sunday, November 04, 2012

भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन का पंचशील देशबन्धु 25, Oct

भ्रष्टाचार-मुक्त कारगर प्रशासन का पंचशील
देशबन्धु  25, Oct, 2012, Thursday





 लीना मेहेंदलेसरकारी तंत्र की भ्रष्टता से आज सभी परेशान हैं। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है कि स्वयं सरकार भी किंकर्तव्यविमूढ़ है। वह नहीं समझ पा रही है कि इस सर्वव्यापी संकट से कैसे निबटा जाए। यदि कहीं कोई आशा की किरण दिखती है तो वह उधर से आती है, जहां कोई ईमानदार नौकरशाह बैठा है और यदि वह नौकरशाह थोड़ी उच्च श्रेणी का हुआ तो वह किरण थोड़ी और बलवती हो जाती है।
लेकिन आशा की यह किरण प्रकाश के आभास को जीवित रखने तक का कारगर है, अथवा भ्रष्टाचार से उपज रही सारी निराशा को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखती है- यह आज एक प्रश्न बना हुआ है।
यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हें चुनाव करना है- बोलो, तुम्हें काम न करने वाला ईमानदार अफसर चाहिए, या पैसे लेकर काम कर देने वाला भ्रष्ट अफसर चाहिए, या पैसे लेकर काम कर देने वाला भ्रष्ट अफसर चाहिए, तो वह किसका चुनाव करेगा? दोनों तरह से उसे ही मार झेलनी है।
इसीलिए अगर आज कोई सरकारी अफसर कहता है कि 'देखो भाई, मैं तो ईमानदार हूं,' तो लोग उसे हिकारत की नजर से देखते हैं, क्योंकि आज सरकारी अफसर की ईमानदारी निष्क्रियता का पर्यायवाची बन गई है। दस-बीस वर्ष पहले मेरी तरह जो अफसर की ईमानदारी निष्क्रियता का पर्यायवाची बन गई है। दस-बीस वर्ष पहले मेरी तरह जो अफसर अपनी ईमानदारी पर अभिमान अनुभव किया करता था वह आज सोच में पड़ जाता है कि अगर उसकी ख्याति 'ईमानदार अफसर' की ही हो गई तो वह गौरव का पात्र बना रहेगा, या ठिठोली और परिहास का विषय बन जाएगा?
सीधा सवाल है- भ्रष्टाचार की समस्या का हल क्या है? और इसका सीधा उत्तर है- ईमानदारी। लेकिन जैसे ही यह उत्तर सरकारी चौखट को छूता है, वह सरल नहीं जाता, वरन् जटिल बन जाता है।  इसलिए कि सरकारी चौखट का सहारा लेकर चलने वाले भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं है। इस भ्रष्टाचार को सरकारी सत्ता का अहंभाव का एक मजबूत आधार सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो कि ईमानदार सरकारी अफसर के लिए आधार का काम नहीं कर पाता।
पर यहीं आकर ईमानदार वरिष्ठ अफसर चूक जाते हैं। उन्हें इस तथ्य को समझना होगा कि अपनी ईमानदारी के आधार-स्तंभ के रूप में उन्हें पांच चीजों की आवश्यकता है। चाहें तो इन्हें स्वच्छ प्रशासन का पंचशील कह लीजिए। ये पांच चीजें हैं- ट्रेनिंग (प्रशिक्षण), मॉनिटरिंग (परीक्षण निरीक्षण), टीम-वर्क (सामूहिक कार्य), को-ऑर्डिनेशन (समन्वयन) और मोटिवेशन (अभिप्रेरणा)। आज की सरकारी व्यवस्था (सिस्टम) में इन पांचों चीजाें का नितांत अभाव है। यही कारण है कि ईमानदार अफसरों का अभाव न होते हुए भी, सरकारी तंत्र को सुधारने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं।
सबसे पहले टीम-वर्क को लें। कहावत है कि सरकार में बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं होती कि दायां हाथ क्या कर रहा है। इसी कारण, जब 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर आतंकवादी हमला हुआ तो कोई तालमेल नहीं देखने में आया। इसी का यह परिणाम था कि इतने आदमियों की जानें गईं, स्थिति को संभलने में चार दिन लग गए और पहले ही झटके में हेमंत करकरे, कामटे व सालसकर जैसे वरिष्ठ और जांबाज अफसरों को प्राणों से हाथ धोने पड़े।
आज की सरकारी व्यवस्था में न कोई टीम-स्पिरिट (दलनिष्ठा) है और न उसके लिए जरूरी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) या प्रोत्साहन का इंतजाम है। टीम-स्पिरिट के अभाव का स्पष्ट देखा जा सकने वाला परिणाम यह है कि कोई सरकारी अफसर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। हां, पूछने पर वे जरूर कहेंगे कि मैं ईमानदार अफसर हूं, परंतु साथ ही यह भी जरूर कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी का दायरा केवल मेरी मेज पर पहुंचने वाली फाइलों तक है।
अर्थात् उनकी जिम्मेदारी का दायरा उनके कार्यालय कक्ष की चार दीवारों तक सीमित है। इससे बाहर निकलने पर उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। जब तक कोई फाईल उनकी मेज तक न पहुंचे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और यों ही फाईल उनकी मेज से अगली मेज पर पहुंची कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त-भले ही काम हुआ हो या न हुआ हो।
इसीलिए, उनके किसी अधीनस्थ कर्मचारी की ट्रेनिंग में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो उस कर्मचारी को बुलाकर उसकी उस न्यूनता का कारण समझना और उसे दूर करने का प्रयत्न करना भी वे अपना कर्तव्य नहीं समझते। मैंने कई वरिष्ठ अफसरों को कहते सुना है कि अगर मातहत कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कोई कमी रह गई है तो वह उन कर्मचारियों का सिरदर्द है- मैं यहां उनके प्रशिक्षण के लिए नहीं बैठाया गया हूं।
सरकार में मध्यम और निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों में प्रशिक्षण की, मोटिवेशन की कमी है। खासकर जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका निरंतर मॉनिटरिंग करते रहना, उनमें हो रही गलतियों को सुधारते रहना इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
जब कम्प्यूटर नहीं थे उस जमाने में मॉनिटरिंग का काम सचमुच कष्टसाध्य था। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शुरुआती उत्साह में, कई अच्छे अफसरों ने अच्छी मॉनिटरिंग-प्रणालियां बनाई थीं, पर समय के साथ फाइलों और योजनाओं की संख्या बढ़ जाने से वे प्रणालियां अब कागजों से अंटकर बहुत कठिन हो गई हैं। लेकिन कम्प्यूटर इन कामों को काफी खूबसूरती से और सरलता से कर लेता है। बशर्ते कि हम उसे उसकी भाषा में समझा दें कि हमें किन बातों की मॉनिटरिंग करनी है।
जो अफसर कम्प्यूटर पर थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर (जैसे एक्सेल या लोटस) सीख चुके हैं, वे जानते हैं कि यह कितना आसान है। अपने निजी कामों के लिए वे इन प्रणालियों का उपयोग करते भी हैं। लेकिन कार्यालय के मध्यम स्तर के अधिकारी भी इन प्रणालियों को आत्मसात् करें और अपनी-अपनी योजना के अनुकूल एक मॉनिटरिंग डेटा-बेस बनाएं इस बारे में कोई वरिष्ठ अधिकारी न तो सजग और आग्रही है और न जिम्मेवार है।
को-ऑर्डिनेशन का अभाव भी ऐसी ही एक और समस्या है। कभी मजाक में मैं अति स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक मिसाल दिया करती थी। यदि कोई बाएं हाथ के अंगूठे का स्पेशलिस्ट है तो वहां दाएं हाथ की कलाई के दर्द की दवा नहीं देगा। बाद में अपनी मां के एक ऑपरेशन के अवसर पर मैंने अनुभव किया कि यह निरा मजाक नहीं था।
मां का ऑपरेशन करने वाले स्त्री-रोग विशेषज्ञ (गाइनेकॉलाजिस्ट) ने मुझसे साफ-साफ कहा था कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया (विसंज्ञक दवा) की समस्या के कारण आपकी मां को दिल का दौरा पड़ने पर जो हृदय-विशेषज्ञ बुलाया गया था उसके साथ को-ऑर्डिनेशन करना मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, और न मैं अनेस्थेटिस्ट से पूछूंगा कि उसने कौन-सी दवा इस्तेमाल की थी। आज मैं देखती हूं कि को-ऑर्डिनेशन का वही अभाव सरकारी तंत्र में भी है।
एक बार, देवदासियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए हमारे सरकारी कॉर्पोरेशन ने एक कार्यक्रम चलाया तो हमें उद्योग विभाग और महिला विभाग दोनों के एतराजों का सामना करना पडा। उद्योग विभाग का कहना है कि आपकी योजनाओं में 'देवदासी' और 'महिला' ये दो शब्द सर्वोपरि महत्व रखते हैं। इस कारण उनके लिए अगर कोई कार्यक्रम चलाना हो तो आपको उद्योग विभाग से नहीं, महिला विभाग से बजट मांगना चाहिए।
महिला विभाग ने तो साफ-साफ कह दिया कि देवदासियों के लिए कार्यक्रम सुझाने वाले आप कौन होते हैं? हमारे अपने निर्धारित कार्यक्रम हैं- देवदासियों की शादी करवाकर उनके मंगलसूत्र के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देना, या जो देवदासियां साठ साल की हो जाएं उन्हें 300 रुपए महीने की पेंशन देना। उन्हें कारीगरी सिखाकर उद्यम या कारोबार चलाने का प्रशिक्षण देना हमें मंजूर नहीं, उसके लिए हम आपको बजट नहीं दे सकते।
एक और उदाहरण। पेट्रोलियम की बचत के लिए जनता में जागरण फैलाने का काम हमारे कार्यालय के जिम्मे था। मुझसे कहा गया कि आप अपने कार्यक्रमों में बिजली या पानी की बचत की अथवा पर्यावरण की रक्षा की बात नहीं करेंगी... केवल पेट्रोलियम की बचत की बात करेंगी। दूसरे अफसर ने कहा- आप बच्चों को संबोधित न करें... बच्चे पेट्रोल, डीजल, किरोसन या रसोई गैस का उपयोग नहीं करते।
ईमानदार सरकारी अफसरों की इस मनोवृत्ति को मैंने बरसों-बरस देखा-झेला है- उन्हां में से एक होकर, उसी व्यवस्था का एक अंग होकर। अपनी ओर से इसमें सुधार के लिए प्रयास भी किए हैं। आखिर जिस व्यवस्था ने मुझे रोटी दी है, कुछ सम्मान, कुछ अधिकार भी दिए हैं, क्या उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं बनती? यही वह चेतना थी जिसने मेरे मोटिवेशन (अभिप्रेरणा) को मेरे उत्साह को बनाए रखा।
पूरे परिप्रेक्ष्य को देखकर मैं इस परिणाम पर पहुंची हूं कि ईमानदारी के साथ इन पांचों बातों का निर्वाह करना भी ईमानदार सरकारी अफसरोें की जिम्मेवारी है। इसलिए कि इनके बिना न भ्रष्टाचार का सामना किया जा सकता है, न उस पर काबू पाया जा सकता है।

कहो - ऑल इज नॉट वेल देशबन्धु 03, Nov

कहो-ऑल इज नॉट वेल
देशबन्धु 03, Nov, 2012, Saturday




लीना मेहेंदले
ख बर आई की ''ऑल इज क्लीन-ऑल इज वेल!'' लोगों ने जय-जयकार करी। फूल मालाएं पहनाईं।  तिरंगे को लहराते हुए इधर से उधर घुमाया। मन ही मन में 'लव्ह यू मंगो मेन' (आम आदमियों) कहा और फिर शांत भाव से वो जिमनाजियम में बॉडी-बनाने के लिये चले गए।

टीवी के इस एक दृश्य ने मेरे सामने हजारों सवाल खड़े कर दिये जिसमें सबसे पहला सवाल आता है 'स्टील फ्रेम' नाम से नवाजे गये आईएएस अफसरों पर। ईमानदार अफसरों को एक-एक कर कोने में खड़ा करना और खतम करना-हतप्रभ करना एक फैशन-सा हो गया है।

जब आईएएस अधिकारी पहले दिन डयूटी पर हाजिर होता है- मसूरी में तो उसके प्रशिक्षण का पहला पाठ होता है। तुम्हारी डयूटी देश के प्रति है और संविधान प्रति है। 'यू आर ऑन ट्वेंटी फोर अवर डयूटी फोर दी सेक ऑफ सर्विस टू नेशन एण्ड टू अपहोल्ड दी कान्स्टिटयूशन', लेकिन जैसे ही वह क्षण समाप्त होता है और नौकरी के आटे-दाल का भाव मालूम पड़ने लगता है, वहीं अफसर नये पाठ सीखने में व्यस्त हो जाते हैं। कोई सीख लेना है कि प्रचुर धन कैसे कमाया जाना है- मसलन नीरा यादव या टीनू जोशी। कोई सीख लेना है कि कैसे अपने रौब का उपयोग करके सारी जनता की खातिर बनी सुविधाएं अपनी तरफ मोड़ ली जाती है- मसलन वह सस्पेंडेड आईजी जिसने तीस-तीस कॉन्स्टेबलों को अपने घर में लगा रखवा था। कोई सीख लेते हैं कि कैसे नेताओं के आगे-पीछे घूमकर ग्लैमर में रहा जाता है। कोई सीख लेते हैं कि कैसे हर बात पर 'ऑल इज वेल' गाया जाना है और कोई ऐसे होते जो पहले दिन वाले पाठ से आगे नहीं बढ़ते और अपने आपको झोंक देते हैं। 'टू सर्व द नेशन एण्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टीटयूशन।'

एक जमाना था जब स्टील फ्रेम के बुजुर्ग कहते थे कि इन अंतिम श्रेणी के अफसरों के कारण ही स्टील फ्रेम की मजबूती टिकी हुई है। लेकिन धीरे-धीरे नया राग, नई धुन गाई जाने लगी कि भाई मेरे, लचीलापन भी तो हो, इतनी मजबूती वाकई चाहिये क्या अपनी स्टील फ्रेम को?

बस, जैसे ही यह प्रश्न उपजा कि ध्यान लगाये बैठे लोगों ने कहा यही मौका है। अब यदि उन कड़क अफसरों की अकेला कर दिया जाय तो पूरी फ्रेम लचीलेपन के मोह में उन्हें अनदेखा कर देगी। फिर हम अपनी मनमानी  कर सकेंगे। सो वह कयावद आरंभ हो गई और खूब निभाई जा रही है। इससे 'ऑल इज वेल' कहना सरल हो गया।
लेकिन बुरा हो संविधान का और उसे महनीयता से रचने वाले शुरुआती दौर के नेताओं का उन्होंने कहा कि  स्टील फ्रेम तो अगाड़ी में लड़ने वाली सेना की कमान जैसी है, लेकिन इनके पीछे सपोर्ट देने वाली तीन व्यवस्थाएं और होंगी- पिछाडी क़ी कमान की तरह।

इसमें पहली है कानून की व्यवस्था अर्थात् देश का काम कानून से चलेगा। कानून चलाने का जिम्मा तो स्टील फ्रेम का होगा, लेकिन उनके पीछे सपोर्ट रहेगा न्याय संस्था का। सो पहले देखते हैं कि यह जो हाल में ही 'ऑल इज वेल, ऑल इज क्लीन' की धुन गाई गई इसका कानूनी पहलू क्या है।

एक सेटलमेंट कमिश्नर जमीन के व्यवहारों की सच्चाई और अच्छाई दोनों की जांच करने के लिये कानूनन नियत किया गया वरिष्ठ अफसर होता है। जमीन के संबंध में वह जो निर्णय लेता है वह न्यायिक अर्थात् कानून के अंतर्गत लिया गया निर्णय है। उसके विषय में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली यह कि जब तक अन्य निर्णय व आदेश द्वारा उसे खारिजनहीं किया जाता तब तक वह अंतिम और फाइनल निर्णय होता है। दूसरी बात की उसे खारिज करने के लिये केवल ऑल इज क्लीन कहना काफी नहीं है, बल्कि एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास करनी पड़ेगी। यह ऑर्डर भी वही पास कर सकता है जिसके पास ऐसी ज्युडिशियल ऑर्डर पास करने की लीगल ऍथारिटी हो। जब तक वह नहीं हो जाता, तब तक हरियाणा के सेटलमेंट कमिश्नर के पद से जो आदेश खेमका ने पारित किये और रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में किये गये म्युटेशन को कैंसिल किया, वह आदेश ही फायनल रहता है। इसे या तो कोई सेटलमेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा अधिकारी लिखित आदेश देकर खारिज करे या फिर हाइकोर्ट, और अभी तक तो यह नहीं सुना कि ऐसा कुछ किया गया हो।

खेमका ने दो आदेश पारित किये थे। एक न्यायिक था जिसकी चर्चा ऊपर की गई और जिससे वाड्रा की जमीन का म्युटेशन (अर्थात् जमीन हस्तांतरण का रिकॉर्ड) रद्द किया। दूसरा आदेश प्रशासनिक था जो उसने अपने अधीनस्थ चार जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को दिया था और यह कहा था कि वाड्रा व डीएलएफ के बीच जितने भी जमीन हस्तांतरण के व्यवहार हुए हैं, उनकी जांच करें। इस आदेश की पूर्ति तभी हो सकती है जब इनमें से हर डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिले के ऐसे हर व्यवहार की लिस्ट जारी करे और हर व्यवहार पर अलग-अलग टिप्पणी देकर उसके डिटेल्स दे और सर्टिफाय करे कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ऐसी कोई विस्तृत जांच नहीं हुई है। न ही ऐसी लिस्ट लोगों के सामने आई है। फिर यह ऑल इज क्लीन एण्ड ऑल इज वेल का कोरस कैसे शुरू हुआ? इसका प्रशासनिक आधार क्या है? उसी कालावधि में हरियाणा सरकार की ओर से कितनी जमीन लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत डीएलएफ को दी गई उसे भी सामने लाना पड़ेगा।

यदि देश में कानून व्यवस्था की कोई जरूरत है, अहमियत है 'लो इन दो' मुद्दों का न्यायिक और प्रशासनिक खुलासा देश की जनता के सामने आना चाहिये। यदि ऐसे नहीं तो आरटीआई मार्फत! एक बात कई बार कही गई औचित्य की कि जब खेमका को तबादले का आदेश मिल चुका था, तब उसने वाड्रा की जमीन का म्यूटेशन कैन्सिल करके अर्थात् हस्तांतरण से संबंधित रेवेन्यू रेकॉर्ड कैन्सिल करके औचित्य भंग किया है। यह बिलकुल गलत कुतर्क है। खेमका ने जब तक सेटलमेंट कमिश्नर के पद का पदभार नहीं छोड़ा हो उस आखरी पल तक वह सेटलमेंट कमिशनर ही है और उसे जो बात न्यायपूर्ण लगी, वही उसने की है। यदि ऐसा कोई औचित्य संबंधी मुद्दा हरियाणा के प्रशासन के दिमाग में है कि अपना पद निकट भविष्य में छोड़ने वाले अफसर को कोई न्यायोचित निर्णय नहीं लेना चाहिये तो मैं पूछना चाहूंगी कि हरियाणा मुख्य सचिव जो किसी महिने की आखरी तारीख को रिटायर होने वाले होंगे, उससे कितने दिन पहले वे अपने सारे काम बंद करने वाले है। साथ ही हरियाणा सरकार का हर अफसर व कर्मचारी कभी न कभी रिटायर होने के कारण पद छोड़ने वाले हैं। उनके लिये कितने पहले से काम बंद करने के आदेश दिये जाने वाले हैं?

स्टील फ्रेम को सपोर्ट करने वाली लेकिन स्टील फ्रेम की गलतियों पर उसे कड़ी फटकार लगाकर कटघरे में खड़ा करने वाली दूसरी व्यवस्था है, न्यायप्रणाली की। सो यदि हरियाणा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की जाय कि इन व्यवहारों से देश की तिजोरी को जो नुकसान हुआ है, उसके कारण से न्यायप्रणाली इन व्यवहारों की सुध ले और जांच करे, तो न्यायप्रणाली वह भी कर सकती है। यही एकमेव रास्ता है, अलग-थलग कर कोने में खड़ा किए गए ईमानदार अफसर को टूटने से बचाने का।

संविधान ने एक तीसरी सपोर्ट सिस्टम भी दी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। अर्थात् हमारी जनता और मीडिया इस बात चर्चा, लेखन, न्यूज कवरेज जारी रख सकती है, ताकि लौ जलती रहे, अंधेरे को मिटाने का हौसला बना रहे और इस लौ के प्रकाश में पहली जांच होनी चाहिये उस लैण्ड एक्विजिशन एक्ट की जो साम्राजवादी ब्रिटिश रायकर्ताओं ने इस देश की जमीन बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम करने के लिये कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले बनाया था। जिसकी जमीन गई उसका तो मालिकाना हक छिन गया और आपने बड़ी उदारतापूर्वक उसे चपरासी की नौकरी देने का वादा भर कर दिया। जो जमीन उसकी अगली पीढ़ीयों तक भी बची रह सकती थी उसके एवज में एक ही पीढ़ी के साथ समाप्त होने वाली नौकरी, वह भी चपरासी की।

असल चर्चा तो यह होनी चाहिये कि क्या स्वतंत्र भारत में ऐसा एक्ट लागू रखना चाहिये और यदि हां तो कंपनियां या उनसे हक पाने वाले दावेदार जो मुनाफा कमाते हैं उनमें इन पुराने जमीन मालिकों की शेयर-होल्डिंग क्यों न हो? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनकी चर्चा होती रहनी चाहिये।
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